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FINAL Revision SEP 25 & JAN 26 l Trust Tax & Exit Tax l CA Bhanwar Borana Part - 4
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FINAL Revision SEP 25 & JAN 26 l Trust Tax & Exit Tax l CA Bhanwar Borana Part - 4

CA Bhanwar Borana

6 chapters7 takeaways11 key terms5 questions

Overview

यह वीडियो ट्रस्ट और संस्थानों के कराधान (Taxation of Trusts and Institutions) के विषय पर एक विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करता है, जो CA परीक्षा के लिए 10 अंकों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के उद्देश्यों, 'एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी' के तहत व्यापार करने की सीमाओं, ट्रस्ट की आय की छूट (exemption) की प्रक्रिया, कॉर्पस डोनेशन, और विभिन्न एक्सप्लेनेशन (जैसे कि अक्रूअल सिस्टम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन) पर विस्तार से बात की गई है। इसके अतिरिक्त, सेक्शन 11, 12, 112, 114, 115, 116, 117, 139, और 12A/12AB के तहत रजिस्ट्रेशन और एग्जम्प्शन की शर्तों, प्रक्रियाओं और हाल के अमेंडमेंट्स को समझाया गया है। वीडियो में एग्जिट टैक्स और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी कवर किया गया है।

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Chapters

  • रिलीजियस ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य समझ के अनुसार मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा चलाने वाले ट्रस्ट रिलीजियस माने जाते हैं।
  • चैरिटेबल पर्पस को सेक्शन 2(15) में परिभाषित किया गया है, जिसमें गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, योग, पर्यावरण संरक्षण, और ऐतिहासिक/कलात्मक महत्व के स्थानों का संरक्षण शामिल है।
  • 'एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी' (AOPGU) के तहत, ट्रस्ट व्यापार कर सकता है, बशर्ते व्यापार से होने वाली सकल आय (gross receipt) ट्रस्ट की कुल सकल आय का 20% या उससे कम हो।
ट्रस्ट के उद्देश्यों को समझना यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या वह चैरिटेबल या रिलीजियस के रूप में योग्य है और किन शर्तों के तहत वह कर छूट का दावा कर सकता है।
यदि कोई ट्रस्ट गरीबों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है, तो वह 'रिलीफ ऑफ पुअर' के तहत चैरिटेबल माना जाएगा।
  • ट्रस्ट की आय में से 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और शेष 85% आय को भारत में चैरिटेबल या रिलीजियस उद्देश्यों के लिए 'अप्लाई' (खर्च) करने पर छूट मिलती है।
  • कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी 'अप्लाई' माना जाता है।
  • कॉर्पस डोनेशन को आय में शामिल नहीं किया जाता और यह पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है, बशर्ते इसे 115BB में निर्दिष्ट सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा किया जाए।
यह समझना कि ट्रस्ट की आय को कैसे एग्जम्प्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट को अपनी आय पर टैक्स देनदारी को कम करने में मदद करता है, जिससे वह अपने चैरिटेबल उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।
यदि किसी ट्रस्ट की आय ₹20 लाख है, तो 15% (₹3 लाख) स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ₹17 लाख बचते हैं। यदि इसमें से ₹10 लाख चैरिटेबल उद्देश्यों पर खर्च किए जाते हैं, तो शेष ₹7 लाख टैक्सेबल होंगे।
  • यदि आय प्राप्त नहीं हुई है लेकिन अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड की गई है, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 2 महीने पहले घोषणा करके उसे 'डीम्ड एप्लीकेशन' माना जा सकता है।
  • किसी अन्य ट्रस्ट को डोनेशन देने पर, डोनेट की गई राशि का केवल 85% ही एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार्य है।
  • सेक्शन 40A(3), 40A(3A), और 40(a)(ia) जैसे नियम कैश पेमेंट और टीडीएस के संबंध में एप्लीकेशन पर लागू होते हैं।
ये एक्सप्लेनेशन उन स्थितियों को कवर करती हैं जहां आय का वास्तविक एप्लीकेशन तुरंत नहीं हो पाता या जहां डोनेशन दिया जाता है, जिससे कर देनदारी पर प्रभाव पड़ता है।
यदि बालाजी ट्रस्ट ₹50 लाख सिद्धिविनायक ट्रस्ट को डोनेट करता है, तो बालाजी ट्रस्ट केवल ₹42.5 लाख (50 लाख का 85%) को ही एप्लीकेशन के रूप में क्लेम कर सकता है।
  • सेक्शन 115 (सेफ मोड) के तहत, कॉर्पस डोनेशन और 112 के तहत जमा की गई राशि को निर्दिष्ट सेफ इन्वेस्टमेंट (जैसे सरकारी सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड) में निवेश करना होता है, अन्यथा उस पर 30% की दर से टैक्स लग सकता है।
  • एसेट को एप्लीकेशन में लेने पर उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है।
  • ट्रस्ट 101 (एग्रीकल्चर इनकम) के तहत एग्जम्प्शन ले सकता है, लेकिन 11 और 12 के तहत एग्जम्प्शन लेने पर 10 की सीरीज की अन्य एग्जम्प्शन नहीं ले सकता।
यह खंड सुनिश्चित करता है कि ट्रस्ट अपने फंड का प्रबंधन जिम्मेदारी से करे और कर कानूनों का पालन करे, जिससे अनपेक्षित कर देनदारियों से बचा जा सके।
यदि कोई ट्रस्ट कॉर्पस डोनेशन को एनबीएफसी (NBFC) में निवेश करता है, तो यह सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा और उस पर टैक्स लग सकता है।
  • ट्रस्ट को 11 और 12 के तहत एग्जम्प्शन लेने के लिए 12A/12AB के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य है।
  • मौजूदा 12AA रजिस्टर्ड ट्रस्टों को 30 जून 2024 तक 12AB में री-रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • नए ट्रस्टों को अपनी एक्टिविटी शुरू करने से कम से कम एक महीने पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, जो 3 असेसमेंट ईयर के लिए मान्य होगा।
सही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पालन करना ट्रस्ट के लिए कर छूट प्राप्त करने और कानूनी रूप से संचालित होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एक नया ट्रस्ट जो 1 अप्रैल 2025 से अपनी एक्टिविटी शुरू करने वाला है, उसे 1 मार्च 2025 से पहले 12AB रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।
  • यदि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों का उल्लंघन करता है, गैर-आकस्मिक व्यवसाय करता है, या गलत जानकारी देता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।
  • रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से पहले ट्रस्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
  • समय सीमा में रजिस्ट्रेशन न कराने या अन्य नियमों के उल्लंघन पर 'एग्जिट टैक्स' (Accreted Income पर टैक्स) लग सकता है।
यह खंड ट्रस्टों को नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है और उल्लंघन के गंभीर परिणामों, जैसे रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन और एग्जिट टैक्स, के बारे में आगाह करता है।
यदि कोई ट्रस्ट अपने चैरिटेबल फंड का उपयोग किसी निजी व्यवसाय के लिए करता है जो उसके मुख्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है।

Key takeaways

  1. 1ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उनका पालन करना कर छूट के लिए आधारभूत आवश्यकता है।
  2. 2आय की छूट (exemption) प्राप्त करने के लिए 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन और शेष आय का चैरिटेबल उद्देश्यों पर एप्लीकेशन (खर्च) करना आवश्यक है।
  3. 3कॉर्पस डोनेशन को छोड़कर, सभी डोनेशन को आय माना जाता है, लेकिन कॉर्पस डोनेशन पर कुछ शर्तों के साथ छूट मिलती है।
  4. 4किसी अन्य ट्रस्ट को डोनेशन देने पर, केवल 85% राशि ही एप्लीकेशन के रूप में क्लेम की जा सकती है।
  5. 5सेफ इन्वेस्टमेंट नियमों का पालन करना, विशेष रूप से कॉर्पस फंड और 112 के तहत जमा राशि के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  6. 612A/12AB रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के लिए कर छूट प्राप्त करने का एक अनिवार्य कदम है, जिसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं का पालन करना आवश्यक है।
  7. 7नियमों का उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और एग्जिट टैक्स जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

Key terms

Charitable TrustReligious TrustSection 2(15)Advancement of Any Other Object of General Public Utility (AOPGU)Corpus DonationDeemed ApplicationSection 115 (Safe Mode)Section 12A/12AB RegistrationProvisional RegistrationExit TaxSpecified Violation

Test your understanding

  1. 1चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और 'एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी' के तहत व्यापार करने की क्या सीमाएं हैं?
  2. 2ट्रस्ट की आय पर कर छूट कैसे प्राप्त की जाती है, और 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद शेष आय को कैसे 'अप्लाई' किया जाना चाहिए?
  3. 3कॉर्पस डोनेशन क्या है और इसे एग्जम्प्ट कराने के लिए किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है?
  4. 4नए ट्रस्ट को 12AB रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और समय-सीमा क्या है?
  5. 5किन परिस्थितियों में एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है और 'एग्जिट टैक्स' का क्या मतलब है?

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